अगले महीने से लागू होगी अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 150 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद भी भरेंगे पटना. अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति और स्नांतरण का लाभ जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शिक्षा विभाग अवर शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए नई सेवाशर्त नियमावली तैयार कर ली है। अगले माह नई सेवाशर्त नियमावली लागू हो जाएगी। इसके बाद नवंबर-दिसंबर तक इस संवर्ग के अधिकारियों का तबादला होने की संभावना है। लगभग 150 प्रखंडों में खाली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पद पर भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी। नई नियमावली के अनुसार अवर शिक्षा सेवा के अधिकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याता नहीं होंगे। इसके लिए शैक्षिक संवर्ग अगल होगा। अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रोन्नति मिल सकता है। -वरीयता के आधार पर अधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा में भी प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है। नियमावली बनने के बाद 2011 से लंबित एसीपी का लाभ मिलेगा। 2009 के बाद अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिल सकी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सुविध...

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